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न्यूजीलैंड में गर्भपात कानून में महिलाओं को मिलेगा चुनने का अधिकार

न्यूजीलैंड सरकार ने गर्भपात संबंधी कानूनों में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुप्रतीक्षित योजनाओं को सोमवार को सामने रखा। इन बदलावों के तहत गर्भपात को अपराध के बजाए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा और इसे किसी...

न्यूजीलैंड में गर्भपात कानून में महिलाओं को मिलेगा चुनने का अधिकार
एजेंसी,वेलिंगटनTue, 06 Aug 2019 01:49 AM
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न्यूजीलैंड सरकार ने गर्भपात संबंधी कानूनों में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुप्रतीक्षित योजनाओं को सोमवार को सामने रखा। इन बदलावों के तहत गर्भपात को अपराध के बजाए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा और इसे किसी महिला का फैसला माना जाएगा।

प्रस्तावित कानून के तहत एक महिला 20 हफ्ते तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकती है और केवल इस अवधि के बाद ही चिकित्सीय जांच की जरूरत होगी। संसद में बृहस्पतिवार को पेश किए जाने वाले इस विधेयक पर दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सांसदों को अपने विवेक के आधार पर वोट करना होगा।

न्यूजीलैंड में अभी प्रतिबंधात्मक कानून हैं जिसके मुताबिक गर्भपात एक अपराध है लेकिन इसमें एक गुंजाइश है जिसके तहत अगर दो डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि गर्भधारण से महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से खतरा हो सकता है तो वह गर्भपात करा सकती है।

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