पाकिस्तान: शरीयत कानून की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से SC का इनकार
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग करने वाली एक चरमपंथी धर्मगुरू की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने...
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग करने वाली एक चरमपंथी धर्मगुरू की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने साल 2015 में पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के तहत अपने वकील तारिक असद की मार्फत एक याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने इसे विचार योग्य नहीं पाते हुए साल 2016 के फरवरी में याचिका खारिज कर दी थी। अजीज ने उसे चुनौती दी थी।
एक अधिकारी ने बताया, 'चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार कार्यालय के एतराज को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पाकिस्तान जिन खराबियों से दोचार है, उसका हल शरीयत करता है। उसने अदालत से कहा कि वह इस्लामी कानून लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए प्रतिवादियों से कहे।
अजीज उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने साल 2007 में लाल मस्जिद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान बुरका पहन कर मस्जिद से भागने की कोशिश की थी।