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आतंकी हाफिज सईद के दो करीबियों की एक साल की जेल की सजा रद्द

पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार (13 अगस्त) को आतंकवादी-वित्तपोषण के एक मामले में जमात-उद-दावा के दो वरिष्ठ नेताओं की एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया, जिन्हें 2008 के मुंबई हमले के...

आतंकी हाफिज सईद के दो करीबियों की एक साल की जेल की सजा रद्द
पीटीआई,लाहौरFri, 14 Aug 2020 12:58 AM
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पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार (13 अगस्त) को आतंकवादी-वित्तपोषण के एक मामले में जमात-उद-दावा के दो वरिष्ठ नेताओं की एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया, जिन्हें 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता है। 

जून में लाहौर में आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुस सलाम को आतंकी वित्तपोषण के लिए एक साल की कैद की सजा सुनाई थी। एटीसी ने प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें विफल रहने पर उन्हें और छह महीने की जेल काटने का आदेश दिया गया था।

जेयूडी के इन नेताओं को आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोनों नेताओं ने लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती दी थी। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''लाहौर उच्च न्यायालय ने आज अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुस सलाम की एक-एक साल की सजा को निलंबित कर दिया और जमानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।"

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उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें असजद जावेद गुरल और वहीद खान शामिल थे, ने बृहस्पतिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई की और बचाव तथा अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसने मक्की और सलाम की याचिका स्वीकार कर ली और एटीसी की सजा को स्थगित करने का आदेश दिया। पीठ ने जमानत पर उनकी रिहाई का भी आदेश दिया।

दोनों नेता लाहौर की कोट लखपत जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। एटीसी के फैसले के अनुसार, दोनों नेताओं को आतंकवाद के वित्तपोषण का दोषी पाया गया था। वे धन इकट्ठा करते थे और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन का वित्तपोषण करते थे। एटीसी ने आतंकवाद के वित्तपोषण के माध्यम से एकत्र किए गए धन से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था।

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