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पाकिस्तान की अदालत ने आतंक से जुड़े दो मामलों में हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा

पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के सरगना और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों मामले आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने से जुड़े हुए हैं। यह पहली बार...

पाकिस्तान की अदालत ने आतंक से जुड़े दो मामलों में हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा
Madan Tiwari पीटीआई, इस्लामाबादThu, 19 Nov 2020 11:04 AM
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पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के सरगना और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों मामले आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने से जुड़े हुए हैं।

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी कोर्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को आतंकवाद से जुड़े किसी मामले में सजा सुनाई हो। इससे पहले, फरवरी महीने में पाकिस्तानी कोर्ट सईद को 11 साल की सजा सुना चुका है।

हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित है। सईद को इस साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था।

कोर्ट के अधिकारियों ने पीटीआई से बताया, ''लाहौर की एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने गुरुवार को जमात-उद-दावा के चार आतंकवादियों को, जिसमें उसका प्रमुख हाफिज सईद भी शामिल है, दो अन्य मामलों में सजा सुनाई है। सईद और उसके दो करीबियों-जफर इकबाल और यहया मुजाहिद- को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा हुई है। 

अधिकारी ने कहा, ''एटीसी कोर्ट नंबर 1 के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दायर मामले संख्या 16/19 और 25/19 की सुनवाई की, जिसमें नसीरुद्दीन नैय्यर और मोहम्मद इमरान के गवाहों के बयानों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया है।''

बता दें कि जमात के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले सीटीडी द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें से 24 पर फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी कोर्ट में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है।

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