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डोमिनिका कोर्ट से बोला भारत, मेहुल चोकसी का भारतीय नागरिकता त्यागने का दावा फर्जी और पूरी तरह गलत

भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास से भारतीय अधिकारियों ने डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। कोर्ट में दायर हलफनामा में भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि भगौड़ा हीरा...

डोमिनिका कोर्ट से बोला भारत, मेहुल चोकसी का भारतीय नागरिकता त्यागने का दावा फर्जी और पूरी तरह गलत
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 14 Jun 2021 10:13 PM
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भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास से भारतीय अधिकारियों ने डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। कोर्ट में दायर हलफनामा में भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अभी एक भारतीय नागरिक है। वो नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत गलत तरह से वो भारतीय नागरिकता के त्याग का दावा कर रहा है।

डोमिनिका के राष्ट्रमंडल में उच्चायोग के कांसुलर अधिकारी द्वारा दायर हलफनामा में कहा गया है कि मेहुल चोकसी एक भारतीय नागरिक है और भारत में नागरिकता को त्याग के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार पहले ही एंटीगुआ सरकार की ओर से दी गई चोकसी की नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा उठा चुकी है। 

भारतीय अधिकारियों कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है और भारतीय नागरिकता के त्याग का उसका दावा भारतीय कानूनों के खिलाफ है क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। 

बता दें कि दो दिन पहले डोमिनिका हाई कोर्ट मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। इसके बाद रविवार को भारत की ओर से सीबीआई और विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया। हलफनामे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में भारत को पक्षकार बनाए जाने की अपील की है।

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