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इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लाइव प्रसारण से बैन हटा

हालांकि साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान पक्ष को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने इमरान खान के वकील से कहा कि क्या जजों को इस तरह धमकाया जाएगा।

Gaurav लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Aug 2022 09:12 AM
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके लाइव भाषणों के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को पांच सितंबर तक हटा दिया है। इमरान खान के भाषणों के लाइव प्रसारण पर उस समय रोक लगी थी जब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी ने उनकी रैली में दी गई एक स्पीच के बाद लगाया था।

दरअसल, इमरान खान पर आरोप था कि अपने एक भाषण में उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों और एक महिला जज को खुली धमकी दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी संस्थाओं पर भी हमला बोला था। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर पाबंदी लगा दी थी।

इसी बैन को लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को राहत दी है. इमरान खान की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो कोर्ट में इमरान खान पर लगे बैन को उचित सिद्ध कर पाए।

हालांकि साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान पक्ष को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने इमरान खान के वकील से कहा कि क्या जजों को इस तरह धमकाया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक भी पांच सितंबर तक ही लगाई गई है।

बता दें कि इमरान खान ने अपने एक भाषण में सरकारी संस्थाओं और जज पर हमला तब बोला था जब उनके करीबी शहबाज गिल ने गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के दौरान शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया था। इमरान खान ने अपने एक जलसे में धमकी भरे लहजे में इस्लामाबाद के आईजी पुलिस और डिप्टी आईजी पुलिस के खिलाफ केस करने की बात कही थी।

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