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अवैध फंडिंग मामले में इमरान खान को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अवैध फंडिंग और हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है।

अवैध फंडिंग मामले में इमरान खान को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक
Ankit Ojhaएजेंसियां,इस्लामाबादWed, 12 Oct 2022 06:48 PM

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। एक दिन पहले ही फेडरल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी ने उनके खिलाफ अवैध फंडिंग मामले में केस दर्ज किया था। इमरान खान पर आरोप है कि वह और उनकी पार्टी विदेश में फर्जी कंपनियों के जरिए फंडिंग प्राप्त करते थे। हाई कोर्ट ने इमरान खान को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी है। 

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव से पहले दाखिल किए गए हलफनामे में गलत जानकारियां दीं। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को 5 हजार रुयये के बॉन्ड के बदले प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है। हाई कोर्ट के मुख्य जज अतहर मिनाल्लाह ने इमरान खान को भी सुनवाई के बीच में ही समन किया था। 

फआईए के केस दर्ज करने के बाद ही इमरान खान ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था । एफआई ने इमरान खान के अलावा उनकी पार्टी की वित्तीय टीम और एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बता दें कि पीटीआई के आरिफ मसूद नकवी ने चुनाव आयोग के सामने हलफनामा पे किया था और कहा था कि डब्लूसीएल कंपनी से पार्टी को पैसा मिला। हालांकि बाद में पता चला कि डब्लूसीएल से दो अन्य अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन किया गया था। जिसकी जानकारी हलफनामे में नहीं थी। 

बता दें कि एफआईए ने  दो  बार इमरान खान को नोटिस भी भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इमरान खान ने कहा था कि अगर दोबारा एफआईए नोटिस भेजेगा तो वह ऐक्शन लेंगे। इसके  अलावा इन दिनों इमरान खान ऑडीयो लीक केस में भी घिरे हुए हैं। उनका एक कथित ऑडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह सांसदों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे। 

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