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नहीं मिली राहत, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की सुनवाई मंगलवार को सीनेट के समक्ष शुरू हो गई। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले वह पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट...

नहीं मिली राहत, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू
लाइव हिन्दु्स्तान टीम,वाशिंगटनWed, 10 Feb 2021 06:05 AM
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की सुनवाई मंगलवार को सीनेट के समक्ष शुरू हो गई। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले वह पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट ने बहुमत से महाभियोग ट्रायल को संवैधानिक माना है। महाभियोग के तहत उन पर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए छह जनवरी को अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है।

ट्रंप के वकीलों की दलील है कि पूर्व राष्ट्रपति ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया।  सुनवाई के मद्देनजर कैपिटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। जबकि ट्रंप के वकीलों की दलील है कि ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया। 

बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया है कि सदन के महाभियोग प्रबंधक घंटे भर लंबे ट्रंप के भाषण में से सिर्फ उन्हीं हिस्सों को ले रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मामले के लिए मददगार हैं। वकीलों ने रेखांकित किया कि ट्रंप ने बार-बार अपने समर्थकों से अपील की, वे 'शांतिपूर्ण और देशभक्त तरीके से अपनी आवाज उठाएं।'

उन्होंने दलील दी कि ट्रंप की टिप्पणी 'अगर आप जी-जान से नहीं लड़ते हैं तो आप यह देश खोने जा रहे हैं, चुनाव सुरक्षा के सामान्य संदर्भ में की गई थी, न कि हिंसा के आह्वान के लिए थी।' सुनवाई के मद्देनजर कैपिटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

वकीलों ने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तकों ने पहले ही छह जनवरी को हिंसा होने का अंदेशा व्यक्त किया किया था, लिहाजा ट्रंप खुद हिंसा के लिए नहीं उकसा सकते थे। ट्रंप के वकीलों की दलील यह भी है कि उन्हें संविधान के पहले संशोधन के तहत संरक्षण मिला हुआ था। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना असंवैधानिक है, क्योंकि वह अब पद पर नहीं है। वकीलों की दलील है कि संविधान साधारण नागरिक के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति नहीं देता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों का कहना है कि पद से हटने वाले लोगों के आचरण के खिलाफ महाभियोग चलाने की ऐतिहासिक मिसालें हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए कोई कृत्य किया है। हालांकि यह राष्ट्रपति को लेकर नहीं हैं। बता दें कि दलीलें रखने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी और दोनों पक्षों को 16-16 घंटे दिए जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया केवल तीन बार हुई जिसमें एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और फिर पिछले साल ट्रंप को बरी कर दिया गया।

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