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पाकिस्तान: शाहबाज शरीफ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 मई को तय होंगे आरोप

अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने कहा कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति के कारण आरोपी को अभियोग नहीं लगाया जा सकता है। आरोप तय होने के दिन शाहबाज को कोर्ट में उपस्थत होना होगा

पाकिस्तान: शाहबाज शरीफ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 मई को तय होंगे आरोप
एजेंसी,इस्लामाबादWed, 27 Apr 2022 11:34 PM

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पाकस्तिान में लाहौर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कहा कि 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य के खिलाफ 14 मई को आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा हैं।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभन्नि धाराओं और मनी लॉड्रिंग मामले में शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया था। सुलेमान फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभन्नि धाराओं के तहत अन्य लोगों के भी प्राथमिकी में नाम दर्ज हैं। विशेष अदालत ने 27 जनवरी को मामले में शहबाज और हमजा को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।

अदालत ने शहबाज शरीफ के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने प्रधानमंत्री और अन्य को 14 मई की सुवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा हैं। 

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