कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कही ये बात
पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ''कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने यह बात अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के इस फैसले के बाद कही कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक की मौत...
पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ''कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने यह बात अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के इस फैसले के बाद कही कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक की मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए जिसे पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उक्त सजा "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में सुनायी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक "जिम्मेदार सदस्य" के रूप में पाकिस्तान ने शुरू से ही मामले में अपनी ''प्रतिबद्धता बरकरार रखी और बहुत कम समय के नोटिस के बावजूद सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुआ।
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बयान में कहा गया, ''फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। बयान में दावा किया गया कि हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में जाधव को ''बरी या रिहा करने की भारत की अर्जी स्वीकार नहीं की। न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे पीठ ने जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनायी गई सजा की ''प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था। उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत पहुंचा।
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