अजब कानून: 19 साल की लड़की का 7 लोगों ने किया गैंगरेप, कोर्ट से पीड़िता को ही दी 200 कोड़ों की सजा!
दुनिया के कुछ देशों में कई अजीबो गरीब कानून मौजूद हैं लेकिन सऊदी अरब कानून के कानून की जो ताजा मिसाल सामने आई उसे जानकर आप हैरान...
गैंगरेप पीड़िता को ही शरिया कोर्ट ने दी सजा
दुनिया के कुछ देशों में कई अजीबो गरीब कानून मौजूद हैं लेकिन सऊदी अरब के कानून की जो ताजा मिसाल सामने आई उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां 19 साल की एक बलात्कार पीड़िता को ऐसा न्याय मिला कि गैंगरेप के अपराधियों को सजा देने की बजाए पीड़िता को ही 200 कोड़े मारने और छह माह की कैद दी गई।
अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेप पीड़िता को ही सजा दी जाए। तो आपको बताते हैं कि पीड़िता को ही गैंगरेप के लिए दोषी क्यों ठहराया गया?
दरअसल सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है। यहां शरिया के मुताबिक जो महिला अकेले घर से बाहर निकलती है, बाजार आदि जगहों पर अकेले जाती है उसे गुनाह करार दिया गया है। महिला के अकेले होने पर यदि उसके साथ बलात्कार हो जाता है तो इस अपराध के लिए वह मिहला खुद जिम्मेदार मानी जाती है। यहां के कानून के मुताबिक घर के किसी मर्द के बिना यदि औरत बाहर जाती है तो उसे 200 कोड़े मारने और छह माह की सजा दी जाती है।
यही कारण है कि रेप पीड़िता के बलात्कारियों को कोई सजा देने की बजाए पीड़िता को ही सजा दी गई।
पहले मिली थी 90 कोड़ों की सजा
सऊदी अरब में माना जाता है कि अगर महिला घर से अकेली निकलती है और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए वह खुद दोषी होगी।
बताया जा रहा है कि यह घटना 2006 की है। घटना के वक्त पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक कार में थी। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी कार को दूर जंगल में ले गए। यहां आरोपियों ने पीड़िता और उसकी सहेली से गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि घटना बाद पीड़िता ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तो शुरू में उसे 90 कोड़े मारने की सजा दी गई और आरोपियों को कुछ समय के लिए हिरासत में भेजा गया था।
इस पर पीड़िता के वकील ने आपत्ति जताई और फैसले के खिलाफ अदालत में फिर से याचिका दायर की। दोबारा जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पीड़िता को मिली सजा दोगुनी कर दी और बलात्कारियों को किसी प्रकार की सजा नहीं दी। अदालत ने अब 200 कोड़े मारने की सजा दी और गलत तरीके से मीडिया में मुह खोलने के लिए छह माह की सजा भी सुनाई।