90 दिन प्रोबेशन, 30 पेड लीव; ओवरटाइम और खाने का ब्रेक, कामगारों के लिए सऊदी अरब में नए नियम
कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कम से कम 30 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर अनुबंध छुट्टी से पहले समाप्त हो जाता है, तो उन्हें आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। पेड लीव में रमजान के 29वें दिन से शुरू होने वाली ईद-उल-फित्र की चार छुट्टियां, राष्ट्रीय दिवस और स्थापना दिवस शामिल हैं।
सऊदी अरब की सरकार ने घरेलू कामगारों, कृषि और पशुपालन से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाए हैं। इससे उन्हें वेतन, विश्राम और बेहतर कार्य स्थितियों की सुविधा आसानी से मिलेगी। नए नियम कर्मचारियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उनके रोजगार में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री इंजीनियर अहमद अल-राजही ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है, जो निजी घरों, फार्मों और पशुपालन से जुड़े कर्मचारियों को व्यापक संरक्षण देते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य उनके रोजगार संबंधों में स्पष्टता और निष्पक्षता लाना है।
नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कम से कम 30 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर अनुबंध छुट्टी से पहले समाप्त हो जाता है, तो उन्हें आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। पेड लीव में रमजान के 29वें दिन से शुरू होने वाली ईद-उल-फित्र की चार छुट्टियां, राष्ट्रीय दिवस और स्थापना दिवस शामिल हैं। दैनिक कार्य समय अधिकतम आठ घंटों तक सीमित रहेगा। अगर लगातार पांच घंटे से अधिक काम होता है, तो आराम और भोजन के लिए कम से कम आधे घंटे का ब्रेक अनिवार्य होगा।
साप्ताहिक अवकाश कम से कम 24 घंटे का अनिवार्य है। वहीं अगर सामान्य अवकाश के दिन काम करना पड़े तो वैकल्पिक दिन प्रदान किया जाएगा। ओवरटाइम के लिए मूल वेतन का 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकारी अवकाशों पर किए गए काम को ओवरटाइम में नहीं गिना जाएगा। नए नियम में साफ किया गया है कि नियोक्ता 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर सकते, उन्हें अनुबंध या व्यवसाय से अलग काम नहीं सौंप सकते, तथा उन्हें दूसरों या निजी व्यवसायों के लिए काम करने को मजबूर नहीं कर सकते।
नए नियम के अनुसार, प्रोबेशन अवधि की अधिकतम सीमा 90 दिन तक हो सकती है, जिसमें कोई भी पक्ष बिना मुआवजे के अनुबंध समाप्त कर सकता है, लेकिन इसे एक ही नियोक्ता के साथ दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा उचित आवास, भोजन या उसका भत्ता प्रदान करना होगा, और यदि आवास कार्यस्थल से दूर हो तो परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। नियोक्ता वीजा, निवास परमिट या संबंधित शुल्क नहीं वसूल सकते, तथा पासपोर्ट या निजी सामान अपने पास नहीं रख सकते।
नए नियम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को अंतिम संस्कार या शव को वापस भेजने का खर्च वहन करना होगा। कर्मचारियों को परिवार से संपर्क करने की अनुमति मिलनी चाहिए, और उन्हें भर्ती शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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