
शेख हसीना को भ्रष्टाचार के एक और मामले में 5 साल की जेल, बहन और भांजी को भी सजा
ढाका की एक विशेष अदालत ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में उनकी छोटी बहन शेख रहाना को 7 साल और रहाना की बेटी तथा ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक के बाद एक ताबड़तोड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। सोमवार को ढाका की विशेष अदालत ने प्लॉट घोटाले के एक मामले में शेख हसीना को 5 साल, उनकी छोटी बहन शेख रहाना को 7 साल और ब्रिटेन की सांसद एवं उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को 2 साल कैद की सजा सुना दी। यह सजा हसीना परिवार के लिए एक और करारा झटका है, जिस पर पहले ही भ्रष्टाचार और मानवता के खिलाफ अपराधों में फांसी तक की सजा हो चुकी है।
ढाका के विशेष न्यायाधीश-4 रबीउल आलम ने शेख हसीना को पुरबाचल इलाके में प्लॉट आवंटन धोखाधड़ी के मामले में यह सजा सुनाई। बांग्लादेश के दुराचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने जनवरी 2025 में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुरबाचल में सरकारी प्लॉटों के कथित अवैध आवंटन के आरोप में कुल छह अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे।
इससे पहले गुरुवार को ढाका की एक अन्य अदालत ने शेख हसीना को तीन अलग-अलग प्लॉट धोखाधड़ी मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाते हुए कुल 21 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अदालत ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल कैद और 1 लाख टका जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उनकी बेटी साइमा वाजेद पुत्रुल को भी 5 साल कैद की सजा दी गई।
इसके अलावा बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) जुलाई 2024 के व्यापक सरकार-विरोधी आंदोलन को दबाने के आरोप में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए पहले ही फांसी की सजा सुना चुका है।

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