Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh government job notification on 1000 posts

हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1000 पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियां का पिटारा खोला है। सरकार ने करीब 1000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कई विभागों में भर्तियां की जाएंगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाThu, 8 Aug 2024 04:00 PM
हमें फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियां का पिटारा खोला है। सरकार ने करीब 1000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड ब्वॉय के 47, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।

इसी तरह आईजीएमसी, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाना अस्पताल में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डरली-सह-ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का एक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉरनी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खण्डों में जल शक्ति विभाग के नए उपमण्डल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

खनन नियमों में किया संशोधन
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) एंड मिनरल्ज (प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत, राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत् खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। 

नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर-खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा, नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में दो रुपये प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। गैर-खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75 प्रतिशत (140 रुपये प्रति टन) प्रसंस्करण शुल्क सरकार को देय होगा। कैबिनेट ने  पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

ऐप पर पढ़ें