
हिमाचल में पुलिसकर्मियों के मीडिया से बात करने पर बैन, सिर्फ इन अधिकारियों को दी गई इजाजत
आदेश में बताया गया कि ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 के तहत जारी किए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मीडिया या जनता को सूचना देने से रोकता है।
हिमाचल प्रदेश में DSP (जिला पुलिस अधीक्षक) और DIG (उपमहानिरीक्षक) से नीचे की रैंक के पुलिस अधिकारियों को मीडिया से बातचीत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। उधर सरकार के इस फैसले को मीडियाकर्मियों ने लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा गुरुवार देर शाम को जारी एक आदेश के मुताबिक, उप-मंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) और थाना अधिकारी (SHO) कुछ मौकों पर विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते, सार्वजनिक बयान देते और अपराध, जांच एवं अन्य पुलिस संबंधी मामलों पर टिप्पणी करते देखे गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया कि केवल जिले के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के उपमहानिरीक्षक ही अपराध, कानून व्यवस्था, जांच, पुलिसिंग नीतियों और अन्य आधिकारिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर मीडिया से औपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए अधिकृत हैं, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति जरूर होगी।
आदेश के मुताबिक, 'SDPO और थाना प्रभारी सहित अन्य सभी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत किए जाने तक ना तो संवाददाताओं को संबोधित करेंगे और ना ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर बयान या टिप्पणी जारी करेंगे, साथ ही आधिकारिक मामलों पर साक्षात्कार, ब्रीफिंग या प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे।'
आदेश में बताया गया कि ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 के तहत जारी किए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मीडिया या जनता को सूचना देने से रोकता है।
इस बीच, शुक्रवार को मीडियाकर्मियों ने कहा कि यह आदेश लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी अधिकारी के लिए किसी बड़ी घटना के समय आपातकालीन स्थिति में 50 से अधिक कॉल अटेंड करना संभव होगा।

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Sourabh Jainलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




