Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Locals got a shock in Sanjauli Masjid case court rejected the petition next hearing on this day

संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों को झटका, अदालत ने खारिज की याचिका, अगली सुनवाई इस दिन

बता दें कि संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर भारी बवाल हुआ है। अब मस्जिद मामले में प्रतिवादी बनने की मांग कर रहे संजौली के स्थानीय लोगों को अदालत से झटका लगा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाThu, 14 Nov 2024 01:20 PM
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शिमला के संजौली के चर्चित मस्जिद मामले में प्रतिवादी बनने की मांग कर रहे संजौली के स्थानीय लोगों को अदालत से झटका लगा है। शिमला की जिला अदालत में गुरूवार को मामले की सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण शर्मा की अदालत ने स्थानीय लोगों की ओर से मामले में प्रतिवादी बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने स्थानीय लोगों के आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर को निर्धारित की है।

अदालत ने खारिज की याचिका

याचिकाकर्ता मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के अधिवक्ता विश्व भूषण ने बताया कि अदालत ने स्थानीय लोगों को मामले में पार्टी बनाने के आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। अदालत का मानना है कि स्थानीय लोगों का इस मामले को लेकर अदालत में आने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की तरफ से दायर याचिका में नगर निगम आयुक्त कोर्ट के मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश को चुनौती दी गई है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने ऐसे शख्स को अवैध निर्माण गिराने के लिए अधिकृत किया है, जो कि मस्जिद कमेटी का पदाधिकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका की मेंटेबिलिटी पर अदालत 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी।

तोड़फोड़ का इतना काम हो चुका

बता दें कि संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर भारी बवाल हुआ है। सुर्खियों में रहने वाली इस विवादित चार मंजिला मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बीते पांच अक्टूबर को नगर निगम के कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बीते 5 अक्टूबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद की तीन मंजिलों को अवैध ठहराया और मस्जिद कमेटी को दो माह के भीतर इन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए। इन आदेशों की अनुपालना करते हुए मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने का काम चला रखा है और मस्जिद की छत हटा दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 21 दिसंबर को रखी गई हैं।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

संजौली की विवादित मस्जिद का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। संजौली के स्थानीय लोगों की तरफ से दायर याचिका में हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को आठ हफ्ते के भीतर फैसला सुनाने के आदेश दिए हैं।

ऐसे शुरू हुई मस्जिद गिराने की बात

संजौली मस्जिद विवाद बीते सितंबर महीने से लगातार चर्चा में है। इस मामले को लेकर शिमला में हिंदू समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर मस्जिद तोड़ने के लिए आंदोलन किया। यह विवाद तब सामने आया जब मल्याणा क्षेत्र में विक्रम सिंह नाम के एक स्थानीय शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने ढली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि मारपीट को अंजाम देकर आरोपित मस्जिद में छिप गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और अवैध बताकर मस्जिद को गिराने की बात कही। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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