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अपना नंबर और इंस्टा आईडी दो, छात्रा ने मना किया तो करने लगे छेड़खानी; HRTC के दो कर्मचारी गिरफ्तार

शिमला से सटे सुन्नी थाना क्षेत्र में सरकारी बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में एचआरटीसी के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाThu, 5 Sep 2024 05:22 AM
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शिमला से सटे सुन्नी थाना क्षेत्र में सरकारी बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। चौंका देने वाली बात यह है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ही दो कर्मचारियों पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। दोनों आरोपित भी सरकारी बस में छात्रा के साथ सफर कर रहे थे।

छेड़खानी करने वाला एक आरोपित एचआरटीसी का चालक और दूसरा मैकेनिक है। पीड़िता एक निजी शिक्षण संस्थान की छात्रा है। उसकी शिकायत पर सुन्नी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ छेड़खानी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

21 वर्षीय छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बुधवार की शाम वह अपने संस्थान से सुन्नी जाने के लिए शिमला से करसोग जाने वाली एचआरटीसी बस में सवार हुई थी। दोनों आरोपित बड़मन धार के पास इसी बस में चढ़े। पीड़िता के मुताबिक वह बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, जहां कंडक्टर बैठता है। जब बस 18/2 नामक स्थान के पास पहुंची तो चमन प्रकाश आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया और उसका फोन नंबर व इंस्टा आईडी मांगने लगा। 

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने मना किया तो आरोपित उससे छेड़खानी करने लगा। इसके बाद दूसरा आरोपित खेम राज आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया। खेम राज ने भी उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की। उनकी हरकतों से पीड़िता जोर से चिल्लाई और बस से उतरने के बाद सुन्नी पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपितों की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया।

आरोपित खेम राज एचआरटीसी बस में चालक है और वह घटना वाली बस में यात्री बनकर सफर कर रहा था। दूसरा आरोपी चमन प्रकाश एचआरटीसी की वर्कशॉप में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है। खेम राज मंडी जिला के करसोग और चमन प्रकाश शिमला के सुन्नी का निवासी है। दोनों आरोपितों पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है।

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपित एचआरटीसी के कर्मचारी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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