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गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया तो; हिमाचल CM को बम से उड़ाने की धमकी, किसने भेजी?

गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया तो; हिमाचल CM को बम से उड़ाने की धमकी, किसने भेजी?

संक्षेप:

ई-मेल में एक अनजान व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी जानकारी भेजी है। इसे पुलिस अफवाह और झूठा संदेश मान रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के संदेशों का उद्देश्य लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना होता है।

Jan 21, 2026 05:11 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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शिमला में गणतंत्र दिवस से पहले बम धमाके वाले ई-मेल ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गुमनाम नाम से आए इस मेल में दावा किया गया कि यदि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो मानव बम से हमला किया जाएगा। प्रशासन ने इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को सूचित किया। इसके बाद विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह ई-मेल उपायुक्त कार्यालय शिमला की आधिकारिक मेल आईडी पर प्राप्त हुआ है।

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पुलिस के अनुसार यह ई-मेल ‘canyoutextmeback@gmail.com’ नाम की आईडी से भेजा गया था। यह संदेश पहले उपायुक्त कार्यालय को मिला और फिर वूमेन/एसएसपी कार्यालय शिमला के माध्यम से थाना सदर शिमला को भेजा गया। ई-मेल में एक अनजान व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी जानकारी भेजी है। इसे पुलिस अफवाह और झूठा संदेश मान रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के संदेशों का उद्देश्य लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना होता है।

पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के संदर्भ में इस तरह की धमकी को गंभीरता से लिया जाता है। ई-मेल की विषय वस्तु न केवल आम लोगों को डराने वाली है, बल्कि इससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी माना जा रहा है। इसी वजह से सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।

शिमला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। साइबर साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मेल कहां से और किसने भेजा। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस मामले में थाना सदर शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 353(1)(b) और 152 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें

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