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तंबाकू पैक को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई चेतावनी, 1 सितंबर से पैकेट पर दिखेंगी नई तस्वीरें

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों के पैक को लेकर सोमवार को एक नई अधिसूचना जारी की है। तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर छपने वाली तंबाकू...

तंबाकू पैक को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई चेतावनी, 1 सितंबर से पैकेट पर दिखेंगी नई तस्वीरें
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 04 May 2020 06:40 PM
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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों के पैक को लेकर सोमवार को एक नई अधिसूचना जारी की है। तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर छपने वाली तंबाकू के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चेतावनी वाली तस्वीरें अब 1 सितंबर, 2020 से बदल जाएंगी। यह नई चेतावनियां 12 महीने तक प्रभावी रहेंगी।

मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।

 

नई स्वास्थ्य चेतावनी इस प्रकार है- 
- 1 सितंबर, 2020 को या इसके बाद निर्मित या पैक या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर  चित्र -1 को छापना तथा 1 सितंबर, 2021 को निर्मित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर  चित्र -2 को छापना अनिवार्य होगा।

- सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में नई स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो।     

नई स्वास्थ्य चेतावनियों का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और  वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत करावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा था।

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