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RTI का जवाब न देने पर सूचना आयोग ने तहसीलदार को भेजा जुर्माने का नोटिस

हरियाणा के गुरुग्राम में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं देने पर सूचना आयोग ने तहसीलदार को जुर्माने का नोटिस भेजा है।  दरअसल, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पिछले...

RTI का जवाब न देने पर सूचना आयोग ने तहसीलदार को भेजा जुर्माने का नोटिस
गुरुग्राम | कार्यालय संवाददाताThu, 25 Oct 2018 12:27 PM
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हरियाणा के गुरुग्राम में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं देने पर सूचना आयोग ने तहसीलदार को जुर्माने का नोटिस भेजा है। 

दरअसल, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पिछले साल अक्टूबर में आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लोगों को मिले फ्लैट्स में कितने फ्लैट्स की पांच साल पूर्व रजिस्ट्री हुई, इसकी जानकारी मांगी थी। एक साल बीत जाने के बाद भी तहसीलदार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद नौ अक्टूबर 2018 को सूचना आयुक्त ने तहसीलदार से जवाब मांगा कि आरटीआई का जवाब न देने पर क्यों न आप पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अब इस मामले में सूचना आयोग के पास नौ फरवरी 2019 में सुनवाई होगी। 

दो तहसील की मांगी गई जानकारी : आरटीआई लगाने वाले रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अक्तूबर 2017 में सोहना और गुरुग्राम तहसील में ईडब्लूएस फ्लैट्स की पांच साल से पहले हुई रजिस्ट्री की जानकारी मांगी थी। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने आरटीआई की पहली अपील लगाई और उसके बाद दूसरी अपील सूचना आयोग के पास लगाई गई।

लोगों को ठग रहे माफिया 

आरटीआई लगाने वाले रमेश कुमार ने बताया कि कुछ माफिया लोग ईडब्लूएस के फ्लैट्स लोगों को धोखा देकर फर्जी तरीके से उनके नाम करवा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में विभाग के कर्मचारी भी मिले हैं। ऐसे में लोगों को जानकारी न होने पर उनको रुपये लेकर ठग रहे हैं। नियमानुसार ईडब्लूएस फ्लैट जिसके नाम आवंटित होता है। वह व्यक्ति पांच साल से पहले उसे बेच नहीं सकता। लेकिन कई फ्लैट की रजिस्ट्री पांच साल से पहले भी हो गई। जो नियमानुसार गलत है। 

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