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हरियाणा के कार्पोरेट ऑफिस में शराब परोसने की मिली इजाजत; लेना होगा लाइसेंस, ये हैं नई शराब नीति की जरूरी शर्तें

हरियाणा की मंत्रिपरिषद ने 2023-24 के लिए नई शराब नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, अब कार्पोरेट ऑफिस में कम अल्कोहल मात्रा वाली शराब परोसी जा सकेगी। यह नीति 12 जून से लागू हो गई है।

हरियाणा के कार्पोरेट ऑफिस में शराब परोसने की मिली इजाजत; लेना होगा लाइसेंस, ये हैं नई शराब नीति की जरूरी शर्तें
Mohammad Azamलाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़Sat, 13 May 2023 09:49 AM
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हरियाणा की मंत्रिपरिषद ने 2023-24 के लिए नई शराब नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, अब कार्पोरेट ऑफिस में कम अल्कोहल मात्रा वाली शराब परोसी जा सकेगी। यह नीति 12 जून से लागू हो गई है। नई नीति के अनुसार, ऑफिस में बीयर और वाइन को लेकर मनाही नहीं रहेगी। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। हरियाणा की नई शराब नीति 2023-24 के अनुसार, शराब केवल उन कार्पोरेट ऑफिस में ही परोसी जा सकेगी जहां कम से कम पांच हजार कर्मचारी हों और ऑफिस का कवर एकल क्षेत्र एक लाख स्क्वायर फुट हो। यह ऑफिस का परिसर या तो खुद का हो या लीज पर भी लिया हुआ हो सकता है।

नई शराब नीति के अनुसार, हरियाणा के कोर्पोरेट ऑफिस में शराब परोसने के लिए एक लाइसेंस दिया जाएगा। इस लाइसेंस को एल-10एफ (L-10F) कहते हैं। यह लाइसेंस केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनके कार्यालय का कवर क्षेत्र कम से कम एक लाख स्क्वायर फुट का है। नई शराब नीति के तहत यह लाइसेंस उन कार्यालयों को ही दिया जाएगा जिनका कैंटीन एरिया कम से कम 2000 हजार स्क्वायर फुट का होगा। इस नीति में कहा गया है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसों के लिए लागू होगी। एल-10एफ लाइसेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 10 लाख रुपये के वार्षिक निश्चित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा

हालांकि, राज्य सरकार ने मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक-शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस (L-12AC) देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। . 5,000 व्यक्तियों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क 10,000 रुपये (प्रति कार्यक्रम) से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम कर दिया गया है। 5,000 से अधिक लेकिन 25,000 से कम व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए इसे प्रति ईवेंट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। 25,000 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को ₹ 5 लाख प्रति ईवेंट से बढ़ाकर ₹ 10 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। L-12AC लाइसेंस के लिए एक बार में अधिकतम तीन दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

3 लाख रुपए की देनी होगी सिक्योरिटी
नई शराब नीति के अनुसार, लाइसेंस के लिए दस लाख देने के अलावा लाइसेंस लेने वाले को तीन लाख रुपए अतिरिक्त देने पडे़ंगे। ये तीन लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे। इस नीति के अनुसार, लाइसेंसशुदा परिसर आम रास्ता नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए जहां अक्सर लोग आते हों। लाइसेंसधारक को नीति के खंड 9.8.9 के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा।

एल-10एफ लाइसेंस कलेक्टर (आबकारी) द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर (आबकारी) की ओर से जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसका नवीनीकरण कराया जायेगा। हालांकि, राज्य सरकार ने मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक-शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस (L-12AC) देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 

5,000 व्यक्तियों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क 10,000 रुपये (प्रति कार्यक्रम) से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम कर दिया गया है। 5,000 से अधिक लेकिन 25,000 से कम व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए इसे प्रति ईवेंट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। 25,000 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को ₹ 5 लाख प्रति ईवेंट से बढ़ाकर ₹ 10 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। L-12AC लाइसेंस के लिए एक बार में अधिकतम तीन दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की आठ श्रेणियों के लिए लगभग 3% उत्पाद शुल्क बढ़ाने के अलावा, राज्य सरकार ने देशी शराब के न्यूनतम खुदरा मूल्य (₹160 से ₹170) में भी संशोधन किया है। एक क्वार्ट के लिए) और मेट्रो शराब (₹210 से ₹220 प्रति क्वार्ट)। आईएमएफएल का न्यूनतम खुदरा मूल्य भी सुपर प्रीमियम ब्रांड के लिए ₹3,000 प्रति क्वार्ट से बढ़ाकर ₹3,100 कर दिया गया है, सुपर डीलक्स ब्रांड के लिए ₹875 प्रति क्वार्ट से ₹850 और नियमित ब्रांड के लिए ₹420 से बढ़ाकर ₹400 कर दिया गया है। इकोनॉमी ब्रांडों के लिए न्यूनतम खुदरा मूल्य ₹230 प्रति चौथाई पर अपरिवर्तित रहा।

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