हरियाणा : मेडिकल छात्रों को देने होंगे 5 लाख से 7.5 लाख रुपये के बॉन्ड
हरियाणा सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए आगामी 2018-19 शैक्षणिक सत्र से राज्य में एक नई नीति लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, एमबीबीएस और बीडीएस और स्नातकोत्तर कोर्स में...
हरियाणा सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए आगामी 2018-19 शैक्षणिक सत्र से राज्य में एक नई नीति लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, एमबीबीएस और बीडीएस और स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को एडमिशन के बाद कोर्स नहीं छोड़ने का वादा करने के लिए एक बॉन्ड जमा करना होगा।
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्नातक स्तर का कोर्स शुरू होने के पहले छात्रों को पांच लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। यदि छात्र कोर्स पूरा होने से पहले बीच में ही पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें बॉन्ड में भरी गई राशि अदा करनी होगी। वहीं, एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों से 7.5 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा।
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प्रवक्ता ने बताया कि डिफॉल्टर से बॉन्ड की राशि प्रक्रिया के तहत वसूलने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा। यह नियम मैनेजमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले छात्रों पर भी लागू होगा।
पिछले सप्ताह अधिसूचित की गई नीति के मुताबिक, यह बॉन्ड सभी छात्रों को दाखिले के समय ही भरना होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की अधिसूचना सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त, निजी मेडिकल संस्थानों और दंत चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए है।
इसके अलावा, यदि मेडिकल का छात्र स्नातकोत्तर कोर्स बीच में छोड़ देता है तो वह अगले तीन साल तक किसी भी मेडिकल या डेंटल स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकेगा।