गुरुग्राम में छात्र हत्याकांड : स्कूल, सीबीएसई और सरकार को नोटिस
गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पिछले साल आठ सितंबर को हुई सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड...
गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पिछले साल आठ सितंबर को हुई सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया की बैंच ने यह नोटिस जारी किया। सभी पक्षों को नोटिस का जवाब छह सप्ताह की अवधि में देने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, बच्चे के पिता वरुण चंद्र ठाकुर की याचिका में स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस मांग का आधार सीबीएसई की समिति की तथ्य शोधक समिति के इस निष्कर्ष को बनाया गया है कि बच्चे की हत्या स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई और यह कि सुरक्षा के उपाय नहीं थे। याचिका में याचिकाकर्ता के वकील सुशील टेकड़ीवाल और अनुपम सिंगला हैं।