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हरियाणा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को फांसी और 50 हजार जुर्माने की सजा

वकील ने बताया कि महिला थाना सिरसा में पास के ही एक गांव की नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर 28 सितंबर 2020 को पॉक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

हरियाणा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को फांसी और 50 हजार जुर्माने की सजा
Praveen Sharmaसिरसा | वार्ताFri, 25 Nov 2022 07:05 AM

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हरियाणा के सिरसा की एक फास्टट्रैक कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को फांसी और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी सिरसा जेल में बंद है।

सरकारी वकील राजीव सचदेवा ने गुरुवार को इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाना सिरसा में पास के ही एक गांव की नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर 28 सितंबर 2020 को पॉक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस मामले में आरोपी पिता को अगले ही दिन 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

वकील ने बताया कि सजा को सत्यापित करने के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भेजा जाएगा। सिरसा महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी व जांच अधिकारी द्वारा अदालत में चालान पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और माननीय अदालत के समक्ष पेश किए।

महिला थाना सिरसा में दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम तथ्यों व साक्ष्यों तथा बेहतर पैरवी के आधार पर न्यायाधीश प्रवीण कुमार की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।

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