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हिंदी न्यूज़ हरियाणा56 दिनों में दोबारा पैरोल पर अंशुल छत्रपति का आरोप, राम रहीम के सामने झुक गई है हरियाणा सरकार

56 दिनों में दोबारा पैरोल पर अंशुल छत्रपति का आरोप, राम रहीम के सामने झुक गई है हरियाणा सरकार

राम रहीम को 56 दिनों में दोबारा पैरोल मिलने पर डेरा का पर्दाफाश करने वाले मृतक राम चंदर के बेटे अंशुल ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार राम रहीम के सामने झुक गई है।

56 दिनों में दोबारा पैरोल पर अंशुल छत्रपति का आरोप, राम रहीम के सामने झुक गई है हरियाणा सरकार
Abhishek MishraANI,सिरसाSun, 22 Jan 2023 03:16 PM

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राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का पर्दाफाश करने वाले मारे गए पत्रकार राम चंदर छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने शनिवार हरियाणा सरकार पर राम रहीम को पैरोल मिलने पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। अंशुल ने कहा है कि राम रहीम अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और हरियाणा सरकार उनके आगे झुक गई है। अंशुल के पिता राम चंदर छत्रपति ने अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में राम रहीम द्वारा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। जिसके बाद उनकी सिरसा में हत्या कर दी गई थी।

अंशुल ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि पिछले 56 दिनों में उसे दूसरी बार पैरोल दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी थी। डेरा प्रमुख को भी पिछले साल 14 अक्टूबर को पैरोल दी गई थी। उस समय पैरोल मिलने के बाद उन्होंने पूरा समय उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में बिताया था। राम रहीम 12 महीने में चौथी बार जेल से बाहर आये हैं। अक्टूबर से पहले 2022, हरियाणा सरकार ने उन्हें एक महीने के लिए पैरोल दी। पंजाब विधानसभा चुनाव से दो हफ्ते पहले 7 फरवरी, 2022 को उन्हें तीन हफ्ते की पैरोल भी दी गई थी। अंशुल ने इतनी बार पैरोल मिलने पर सवाल किया है और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं। 

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कार और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। राम रहीम शनिवार को एकबार फिर 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह राम रहीम का अधिकार है और उन्हें सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद यह मिला होगा। अगर पैरोल मिली है तो वह सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही मिली है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

राम रहीम को पैरोल मिलने पर हरियाणा के जेलमंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने भी कहा है कि गुरमीत राम रहीम यहां के हर कैदी की तरह है और उसके भी उसके मौलिक अधिकार हैं। 3-5 साल के बाद कोई कैदी पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है और यह हमारे हाथ में नहीं है, सक्षम प्राधिकरण जमानत पर फैसला करता है। उन्होंने कहा कि राम रहीम के परिवार ने राम रहीम के लिए एक महीने की पैरोल की मांग करते हुए जेल अधिकारियों को एक आवेदन दिया था, लेकिन यह अदालत और आयुक्त द्वारा तय किया गया है कि कितने दिनों के लिए पैरोल मिलेगी और इस दौरान राम रहीम कहां रहेंगे।