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गुरुग्राम : पब-बार के लिए ये 10 नियम बनाए, जानें पूरी डिटेल

मिलेनियम सिटी में पब-बार का संचालन अब यूं ही नहीं हो पाएगा। पब-बार में होने वाली अश्लीलता को रोकने के लिए 10 तरीके से सख्ती की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष इस...

गुरुग्राम : पब-बार के लिए ये 10 नियम बनाए, जानें पूरी डिटेल
गुरुग्राम। अचलेन्द्र कटियारSat, 22 Dec 2018 02:23 PM
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मिलेनियम सिटी में पब-बार का संचालन अब यूं ही नहीं हो पाएगा। पब-बार में होने वाली अश्लीलता को रोकने के लिए 10 तरीके से सख्ती की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष इस बाबत एक पूरा प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें पब-बार में अश्लीलता रोकने का हल सुझाया गया। पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट को उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और आबकारी विभाग के अफसर की तीन सदस्यीय टीम अमल में लाएगी। हाईकोर्ट ने पब-बार में पुलिस की कार्रवाई को अनुचित करार देने से इंकार के साथ ही इन 10 बिंदुओं को लागू करने के निर्देश तीन सदस्यीय टीम को दिए हैं। 

एमजी रोड में सर्वाधिक पब-बार

गुरुग्राम में सर्वाधिक पब-बार एमजी रोड के मॉल में हैं। इसके अलावा सेक्टर-29, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड पर हैं। हाईप्रोफाइल और महंगे पब-बार साइबर हब में संचालित होते हैं। गुरुग्राम में कुल 205 पब-बार हैं।

सख्ती करने के लिए ये हैं 10 बिंदु

  • पब-बार को अपनी प्रतिदिन की फुटेज संबंधित थाने में देनी होगी।
  • पब और बार में प्रवेश और निकासी के गेट अलग होंगे।
  • गेट का इस्तेमाल मॉल में आने वाले दूसरे लोग नहीं करेंगे।
  • बाउंसर की तैनाती किसी पंजीकृत एजेंसी के जरिये होगी। 
  • मॉल में संचालित पब-बार के बाहर मार्केटिंग से जुड़े व्यक्ति नहीं घूमेंगे।
  • किसी को जबरन पब-बार में जाने के लिए नहीं कहा जाएगा।
  • पब-बार के अंदर खुलेआम स्मोकिंग की छूट नहीं होनी चाहिए।
  • स्मोकिंग के लिए निर्धारित जोन बनाना होगा।
  • पब-बार में आने वाले लोगों का बायोमैट्रिक डाटा रखना होगा।
  • पब-बार में अपराध होने पर संचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
     
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