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15वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से सिरसा डेरा रवाना

15वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से सिरसा डेरा रवाना

संक्षेप:

सोमवार करीब साढ़े 11 बजे पैरोल मिलने के बाद वह अपने सफेद गाड़ियों के काफिले में सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। इसमें दो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी थीं।

Jan 05, 2026 01:14 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवी
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साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर फिर जेल से बाहर आ गया है। आज दोपहर वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और अपने काफिले में सिरसा आश्रम के लिए निकल गया। सजा के बाद से वह 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आया है। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने शनिवार को राम रहीम की पैरोल मंजूर की थी। 2026 में यह उसकी पहली रिहाई होगी। पैरोल डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम के जन्मदिन के अवसर पर दी गई है। सोमवार करीब साढ़े 11 बजे पैरोल मिलने के बाद वह अपने सफेद गाड़ियों के काफिले में सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। इसमें दो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, दो फॉरच्यूनर व 2 अन्य गाड़ियां शामिल थीं।

राम रहीम इस बार उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा आश्रम में नहीं, बल्कि वह सिरसा स्थित डेरे में ही रहेगा। राम रहीम की सुरक्षा के लिए डेरे के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पिछली बार वह अगस्त 2025 में 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया था और सिरसा डेरे में रहा था। अबकी बार भी 40 दिन की पैरोल सिरसा डेरे में ही कटेगी। राम रहीम की पैरोल अवधि के दौरान शाह सतनाम जी महाराज का जन्मदिन 25 जनवरी को है। इस दिन डेरा सच्चा सौदा की ओर से विशेष कार्यक्रम होता है। राम रहीम के सिरसा आगमन से पहले डेरा सच्चा सौदा में तैयारियां शुरू हो गई हैं और वहां हलचल तेज हो गई है। डेरा अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

हरियाणा सरकार की पैरोल नीति पर सवाल

राम रहीम की यह 15वीं जेल रिहाई ने एक बार फिर हरियाणा की पैरोल नीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का कहना रहा है कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि गंभीर अपराधों में दोषी एक हार्ड क्रिमिनल है। ऐसे में उसे बार बार राहत देना न्याय की भावना के खिलाफ है। वहीं, हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार उसका आचरण संतोषजनक रहा है और उसे अच्छे चाल चलन वाला कैदी माना गया है। इसी आधार पर नियमों के तहत उसे पैरोल दी जाती रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें

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