Went to hotel willingly took nude photos Court acquits man on rape charges मर्जी से होटल गई, न्यूड तस्वीरें खींची; रेप का आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाया, Gujarat Hindi News - Hindustan
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मर्जी से होटल गई, न्यूड तस्वीरें खींची; रेप का आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाया

आरोपी दक्षेश दिनेश मिस्त्री (तत्कालीन 28 वर्षीय) को शिकायत के अगले दिन कतारगाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर विभिन्न आईपीसी अधिनियम धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सूरतSat, 3 Aug 2024 05:02 PM
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मर्जी से होटल गई, न्यूड तस्वीरें खींची; रेप का आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाया

सूरत जिला न्यायालय ने गुरुवार को रेप के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया। इस शख्स पर आरोप था कि उसने दो साल से अधिक समय के दौरान सूरत शहर में अलग-अलग जगहों महिला के साथ रेप किया। पीड़ित महिला दो बच्चों की मां है। हालांकि अदालत ने पाया कि जो भी हुआ वह सब मर्जी से हुआ। 

अदालत के आदेश में कहा गया है, "दो बच्चों की पीड़ित मां अपनी मर्जी से आरोपी के साथ होटल गई। अपना पहचान पत्र दिया, होटल के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए, बाद में कमरे में गई। कमरे में उसने अपनी और आरोपी के साथ अपनी अर्धनग्न तस्वीरें खींची और उसे आरोपी के मोबाइल पर भेज दिया। यह उसकी सहमति दर्शाता है। घटना के बाद भी, वह आरोपी से उसके फोन पर संपर्क करती रही।"

शिकायतकर्ता सूरत की 28 वर्षीय विवाहित महिला है, जिसने 2 फरवरी 2021 को सूरत के कटारगाम पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी शादी से पहले से ही उसका पड़ोसी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे सितंबर 2019 को निजी होटल में ले गया, जहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और बाद में कमरे के अंदर उसकी न्यूड तस्वीरें लीं।

महिला ने कहा कि होटल में जाने से पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और उसके पति और बेटियों को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अलग-अलग जगहों पर रेप किया।

आरोपी दक्षेश दिनेश मिस्त्री (तत्कालीन 28 वर्षीय) को शिकायत के अगले दिन कतारगाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर विभिन्न आईपीसी अधिनियम धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला के साथ सितंबर 2019 से 7 जनवरी 2021 तक अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग समय पर बलात्कार किया गया। पुलिस ने 15 गवाहों और 18 दस्तावेजी सबूतों को दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ 3 अप्रैल 2021 को सूरत जिला अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। 28 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी ऑटो गैरेज चलाता है।

मामले की सुनवाई 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम दवे की अदालत में शुरू हुई। 31 तारीख को न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा था, "अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आईपीसी अधिनियम की धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। आरोपी को उस पर लगाए गए सभी आरोपों में बरी कर दिया गया है।" मंगलवार को बरी करने का आदेश ऑनलाइन डाला गया।

आदेश में आगे कहा गया है, "पीड़िता द्वारा जिरह में दिए गए बयान पर विचार करते हुए, न्यायालय के समक्ष यह बात सामने आई है कि पीड़िता की कहानी संभव नहीं है। पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने उसे अपराध करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और जब वह अर्ध-बेहोशी की हालत में थी, तब उसे होटल के कमरे में ले गया और उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए। यह बात संभावित भी नहीं पाई जा सकती। यह स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय पाया गया और पीड़िता को अविश्वसनीय गवाह पाया गया। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि पीड़िता विवाहित महिला है और उसके बच्चे होने के कारण वह स्वेच्छा से अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर गई थी और बलात्कार के बाद अन्य समय में अभियुक्त के साथ अकेले फिल्म देखने गई थी। पीड़िता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वे स्वेच्छा से विभिन्न स्थानों पर गए थे और होटल गए थे।"

आदेश में आगे कहा गया है, "रिकॉर्ड में मौजूद सभी मटेरियल पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के समक्ष आता है कि पीड़िता की इच्छा और सहमति के विरुद्ध यौन संबंध बनाने की कोई बात नहीं है। इसलिए, पीड़िता और चिकित्सा अधिकारियों के बयान के को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता अपनी इच्छा और सहमति के विरुद्ध आरोपी के साथ यौन संबंध बना रही थी। आरोपी और पीड़िता के बीच यौन संबंध स्वेच्छा से और पीड़िता की सहमति से हुआ प्रतीत होता है।"
 

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