28 साल बाद दोषी करार दिए गए पूर्व IPS अफसर संजीव भट्ट, अफीम रख फंसा दिया था वकील
Gujarat News: गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 28 साल पुराने पालनपुर के एनडीपीएस केस में दोषी करार दिया गया है। भट्ट को बुधवार को पालनपुर सेशंस कोर्ट में पेश किया गया।
गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 28 साल पुराने पालनपुर के एनडीपीएस केस में दोषी करार दिया गया है। भट्ट को बुधवार को पालनपुर सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। 1996 के इस केस में तब बनासकांठा के एसपी रहे भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल में 1.5 अफीम रखकर एक वकील को नारकोटिक्स केस में फंसा दिया था।
संजीव भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामलों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में भी आरोपी हैं। भट्ट तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाया था। आरोपों को एक विशेष जांच दल ने खारिज कर दिया था। उन्हें 2011 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था और अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा 'अनधिकृत अनुपस्थिति' के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।
हिरासत में मौत के एक मामले में भट्ट पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। वह जेल में बंद हैं। पिछले साल अक्टूबर में पालनपुर की एक स्थानीय अदालत ने भट्ट पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट से तथ्य छिपाने वाले आवेदन को लेकर उन पर जुर्मना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्रग्स रखकर फंसाने वाले केस में भट्ट पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया था।
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