अहमदाबाद में 300 की स्पीड से दौड़ाई कार, पुलिस ने उतारा आराेपी पायलट का फितूर- VIDEO
अहमदाबाद में एक 24 साल के कमर्शियल पायलट ने शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पोर्शे कार दौड़ाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तगड़ा ऐक्शन लिया है।

अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पोर्शे कार को दौड़ाने की घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था। इसमें कार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती दिख रही है। पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 24 साल के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पेशे से कमर्शियल पायलट है। पुलिस ने बताया कि कार आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है।
वीडियो वायरल होने के बाद ऐक्शन
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 22 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। गांधीनगर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली पोर्शे कार इतनी तेज गति से दौड़ाया गया जिससे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को खतरा हो सकता था। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। इसके बाद वायरल हो गया। अहमदाबाद पुलिस की नजर इस पर पड़ी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने गाड़ी का पता लगाया।
पुलिस ने जब्त की पोर्शे कार, आरोपी अरेस्ट
पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच से यह भी पता करने की कोशिश की कि गाड़ी कौन चला रहा था। नवरंगपुरा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और आरोपी पर बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और आम लोगों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया। पुलिस यहीं नहीं रुकी उसने बुधवार को पोर्शे कार को भी जब्त कर लिया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है कार
नवरंगपुरा पुलिस ने बताया कि वीडियो में चांदी जैसे रंग की एक पोर्श कार को एचसीजी अस्पताल से लॉ गार्डन इलाके के बीच काफी तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए देखा गया। कार चालक की पहचान गांधीनगर जिले के लिंबड़िया गांव के निवासी मोहम्मद अकरान तिरमिजी (24) के रूप में हुई है। कार अकरान के पिता मोहम्मद इलियास तिरमिजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अकरान के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
कमर्शियल पायलट है आरोपी
नवरंगपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक एनए देसाई ने बताया कि आरोपी अकरान तिरमिजी कमर्शियल पायलट है। पुलिस निरीक्षक देसाई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 281 के तहत कार्रवाई की गई है। यह धारा सड़क पर लापरवाही, तेज गति या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने के अपराध के लिए दंडित करती है। वायरल वीडियो में यह पोर्शे कार कथित तौर पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती दिख रही है।


