
पीएम डिग्री मानहानि केस: संजय सिंह और केजरीवाल की याचिका खारिज, उठाई थी यह मांग
गुजरात की एक सत्र अदालत से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दर्ज मानहानि मामले में अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात की एक सत्र अदालत से सोमवार को झटका लगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में अलग-अलग सुनवाई किए जाने की गुहार लगाई थी। इसके अदालत ने कठोर टिप्पणियां भी की। अदालत ने कहा कि दोनों के बयान एक साझा मकसद से प्रेरित मालूम पड़ते हैं।
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी पुरोहित की अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें अलग-अलग ट्रायल की मांग को ठुकरा दिया गया था। गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से यह मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। विश्वविद्यालय का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर दोनों नेताओं ने अप्रैल 2023 में विश्वविद्यालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
केजरीवाल और संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट आदेशों को रद्द करने और हटाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों ने 1 और 2 अप्रैल 2023 को एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य के तौर पर बयान दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही काम में लगे हुए थे। दोनों ने दलील दी थी कि उन पर एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ आरोप अलग-अलग हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कथित तौर पर अप्रैल 2023 में ये टिप्पणियां तब की थीं जब गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पीएम नरेन्द्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। विश्वविद्यालय का कहना था कि दोनों नेताओं के बयानों से गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

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Krishna Bihari Singhलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




