पीएम डिग्री मामला- गुजरात HC से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, चाहते थे अलग हो ट्रायल
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया हुआ है। केजरीवाल और संजय सिंह ने अलग-अलग ट्रायल की मांग की थी।

प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की अलग-अलग ट्रायल चलाने की मांग की याचिकाएं खारिज कर दीं। सेशन कोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद दोनों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एमआर मेंगडे की सिंगल जज बेंच ने भी दोनों की याचिकाओं को खारिज किया है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया हुआ है। केजरीवाल और संजय सिंह ने अलग-अलग ट्रायल की मांग की थी। उन्होंने दलील दी है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग हैं और साथ ही ये भी कहा है कि घटना की तारीखें भी अलग-अलग हैं। कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन जारी किया था और पाया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मामला बनता है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके बाद ही केजरीवाल और संजय सिंह ने कथित तौर पीएम की डिग्री के खिलाफ टिप्पणियां की थीं।
आरोप है कि दोनों नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर (अब एक्स) सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां कीं जो कि मानहानि के दायरे में आती हैं। शिकायतकर्ता ने मानहानि का मामला दायर करते हुए ये भी कहा कि इन टिप्पणियों से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

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