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राजकोट में लावारिस मिले नवजात की मां 15 साल की किशोरी निकली, रेप के बाद हुई थी गर्भवती

राजकोट में लावारिस मिले नवजात की मां 15 साल की किशोरी निकली, रेप के बाद हुई थी गर्भवती

संक्षेप:

राजकोट में लावारिस मिले नवजात शिशु के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। जानकारी सामने आई है कि नवजात की मां 15 साल की किशोरी है, जो रेप के बाद गर्भवती हुई थी। उसने बच्चे को जन्म दिया, लावारिस छोड़ा और मध्यप्रदेश अपने घर लौट गई थी।

Feb 12, 2026 08:13 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
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राजकोट शहर में एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में छोड़ने की घटना की जांच के दौरान नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मां की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की है और अपने भाई के साथ मजदूरी करती थी।

पुलिस के अनुसार, 27 जनवरी को माधापर चौराहे के पास जामनगर रोड स्थित संतोषी नगर के सामने रेलवे यार्ड में एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में मिला था। स्थानीय लोगों की सूचना पर गांधिग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से बच्चे को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि शिशु का वजन सामान्य से कम था और उसे सांस लेने में दिक्कत के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

सीसीटीवी खंगाली तब सामने आई मां

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की। जांच के दौरान नवजात की मां की पहचान 15 वर्षीय किशोरी के रूप में हुई, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वह अपने भाई के साथ गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में मजदूरी का काम कर रही थी।

किशोरी ने बयां की दास्तां

पुलिस के मुताबिक, किशोरी ने बयान दिया है कि करीब दस महीने पहले दाहोद जिले के गरबाड़ा निवासी अनिल भूरिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में भाई-बहन काम की तलाश में राजकोट आ गए, जहां किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सामाजिक बदनामी के डर से नवजात को छोड़ दिया गया और परिवार मध्य प्रदेश लौट गया।

गांधिग्राम थाने के पुलिस उप निरीक्षक पी. बी. वरोतारिया ने बताया कि किशोरी और उसके परिवार को आगे की पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोपी अनिल भूरिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चूंकि कथित दुष्कर्म की घटना देवभूमि द्वारका जिले में हुई थी, इसलिए प्राथमिकी को वहां स्थानांतरित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नवजात को असुरक्षित तरीके से छोड़ने के संबंध में भी गांधिग्राम थाने में अलग से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है, जबकि नवजात सिविल अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में है।

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