
पायलट की गलती नहीं; एयर इंडिया क्रैश पर सुमित सभरवाल के पिता से बोला सुप्रीम कोर्ट
अहमदाबाद में इस साल हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच के लिए पायलट के पिता की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
अहमदाबाद में इस साल हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच के लिए पायलट के पिता की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। ड्रीमलाइनर विमान के पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने पायलट सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पायलट को दोष नहीं देना चाहिए, आपको (पायलट के पिता) अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'आप अपने पर बोझ मत रखिए। प्लेन क्रैश के लिए पायलट को दोष नहीं दिया जा रहा है। यह एक दुर्घटना थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ किसी प्रकार का आरोप या संकेत नहीं है।'पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल को लेकर एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस पर पीठ ने कहा कि वह रिपोर्टिंग केवल भारत को दोषी ठहराने के लिए की गई थी।
अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून को लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया था। दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। साथ ही, दुर्घटनास्थल पर मौजूद 19 अन्य लोग भी मारे गए थे।
सर्वोच्च अदालत ने एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की ओर से 12 जुलाई को जारी की गई रिपोर्ट से एक पैराग्राफ पढ़ा और कहा कि इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हादसे के लिए पायलट जिम्मेदार था। इसमें केवल विमान के दो पायलट के बीच बातचीत का जिक्र है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। पिछले महीने पायलट के पिता और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी, जिसकी अगुआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें।

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