
पति को चाहिए तलाक, पत्नी नहीं आ रही कोर्ट; गुजरात हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट
गुजरात में रहने वाली एक महिला की पहली शादी हुई। शादी के बाद पति कतर रहने लगा और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अब पति उससे तलाक मांग रहा है और कोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट के बार-बार बुलाए जाने पर पेश नहीं हुई तो कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है।
गुजरात में एक महिला की पहली शादी हुई। शादी के बाद पति कतर रहने लगा और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अब पति उससे तलाक मांग रहा है और कोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट के बार-बार बुलाए जाने पर पेश नहीं हुई तो कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है।
इस मामले में कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है, लेकिन कोर्ट में ना आने के चलते उनकी शादी औपचारिक रूप से खत्म नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कतर में रहने वाला पति दूसरी शादी नहीं कर पा रहा है।
इस मामले की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। उस साल वड़ोदरा में दोनों ने शादी की थी। एक साल के अंदर शख्स ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत शादी खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें शख्स ने दावा किया कि एक वैध हिन्दू शादी के लिए जरूरी सभी रस्में नहीं निभाई गई थीं इसलिए शादी को रद्द कर देना चाहिए। इस दौरान पति के वकील ने हाई कोर्ट के सामने कहा कि फैमिली कोर्ट ने उनकी पत्नी को कई समन भेजे लेकिन वो कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुईं। इस दौरान बताया गया कि महिला ने दूसरी शादी भी कर ली है। पित के वकील ने महिला की दूसरी शादी की कई फोटो भी कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश कीं।
कोर्ट में वकील ने दलील दी है कि महिला की दूसरी शादी को देखते हुए, उसके इस कार्यवाही में शामिल होने की संभावना नहीं है। उस महिला की गैरमजूदगी की वजहसे फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी इस आधार पर खारीज कर दी कि वह यह नहीं साबित कर पाया कि शादी की रस्में ठीक से निभा गई थीं या नहीं।

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