
टेलर टाइम से नहीं सिल पाया महिला का ब्लाउज, कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना; देने होंगे इतने रुपए
टाइम से कपड़ा ना सिल जाने के कारण लोग टेलर से विवाद करते हैं और डांटकर मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन अहमदाबाद की एक महिला ने ऐसा नहीं किया। महिला ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।
शादियों के सीजन में लोग कपड़े खरीदकर सिलवाने का काम काफी पहले शुरू कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में टेलर कपड़े सिलकर टाइम से दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेलर कपड़े मौके पर नहीं दे पाते हैं, जिससे ग्राहक के लिए असमंजस की स्थिति बन जाती है और उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा रह जाता है। टाइम से कपड़ा ना सिल जाने के कारण लोग टेलर से विवाद करते हैं और डांटकर मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन अहमदाबाद की महिला ने ऐसा नहीं किया। महिला ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

गुजरात के अहमदाबा में एक महिला ने अपने परिवार की एक शादी के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसने शादी के लिए कपड़े सिलने के लिए भी दे दिये थे, लेकिन टेलर टाइम से कपड़े नहीं सिल पाया। पिछले 24 दिसंबर को हुई शादी में उसे साड़ी पहननी थी, लेकिन ब्लाउज ना सिल पाने के कारण वो मनचाही साड़ी नहीं पहन सकी। इसके बाद महिला ने कोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने टेलर पर जुर्माना लगा दिया।
महिला ने 4,395 रुपये एडवांस में दिए थे और अपनी सारी शॉपिंग काफी पहले ही पूरी कर ली थी। हालांकि, शादी से दस दिन पहले, उसे पता चला कि ब्लाउज पूरी तरह से सिला नहीं था। टेलर के शादी से पहले इसे पूरा करने का भरोसा देने के बावजूद, यह अधूरा रह गया। इस वजह से, उसे दूसरी साड़ी पहननी पड़ी, जिससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई।
महिला ने टेलर को सबक सिखाने का फैसला किया और मामले को कोर्ट में लेकर पहुंच गई। अहमदाबाद (एडिशनल) कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमीशन ने टेलर द्वारा टाइम से ब्लाउज ना सिलने के कारण हुए नुकसान को माना और कहा कि इससे महिला को मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कोर्ट ने टेलर को 4395 रुपए दिए गए एडवांस और उसपर 7 प्रतिशत का ब्याज भी वापस करने के लिए कहा। इसके अलावा कोर्ट ने मुकदमे का पूरा खर्च मिलाकर कुल 7 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। टेलर कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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