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UPI या बैंक फ्रॉड में अकाउंट से कट गए पैसे? घबराएं नहीं; इतना करते ही वापस मिल जाएंगे

अगर किसी तरह के फ्रॉड के चलते आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आइए इस बारे में जानते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Dec 2023 07:29 AM
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UPI से लेकर इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के चलते डिजिटल लेनदेन अब आसान हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना है। हालांकि, यही वजह है कि UPI और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े फ्रॉड भी आम हो चुके हैं और रोज ढेरों लोग इनका शिकार बनते हैं। अगर गलती से आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। समय रहते ऐसा कर देते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। 

UPI फ्रॉड होने पर ऐसा करें
अगर फ्रॉड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए हुआ है तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 
1. UPI सर्विस प्रोवाडर को दें जानकारी
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन्स कहती हैं कि UPI फ्रॉड होने की स्थिति में UPI सर्विस प्रोवाइडर (GPay, PhonePe या Paytm वगैरह) को सूचित करें। 
- आप UPI ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं।

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2. NPCI पोर्ट पर शिकायत दर्ज करें
- अगर आपको UPI सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 
- इके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बता सकते हैं। 

3. रिफंड ना मिलने पर यहां शिकायत करें
- अगर पिछले सभी कदम उठाने के बावजूद आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड और कोई जवाब नहीं मिला है तो आप Banking Ombudsman या Ombudsman for Digital Complaints से शिकायत कर सकते हैं। 
- RBI की गाइडलाइन्स के तहत आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिर  crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर ऐसा करना होगा।

बैंक फ्रॉड होने की स्थिति में ऐसा करें
अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं या फिर नेटबैंकिंग के जरिए कोई फ्रॉड लेनदेन हुआ है तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
1. बैंक को फौरन दें फ्रॉड की जानकारी
- बिना देर किए अपने बैंक को इस फ्रॉड के बारे में सूचना दें। ऐसा करने की स्थिति में आपको 25,000 रुपये तक के नुकसान की भरपाई 3 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। 

2. इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत
- बैंक आपकी ओर से शिकायत मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देगा और तय करेगा कि आपको कम से कम नुकसान हो। 
- इसके बाद 10 दिनों के अंदर बैंक की ओर से मुआवजे रकम प्रोसेस कर दी जाएगी।

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