
PAN Card की ये गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ सकता 10,000 रुपए का जुर्माना! बचने के लिए तुरंत करें ये काम
PAN 2.0 नए सिस्टम से डुप्लिकेट PAN पकड़ा जाएगा, और अगर आपके पास दो PAN हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानें अभी कैसे चेक करें और गलत PAN को सरेंडर कैसे करें।
PAN Card Alert: सरकार ने अपनी इनकम टैक्स प्रणाली को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए PAN-2.0 नाम का नया सिस्टम लॉन्च किया है। इसके जरिए अब टैक्स विभाग आसान तरीके से यह पहचान सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा PAN कार्ड तो नहीं हैं। यह बड़ा बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास दो या दो से ज्यादा PAN कार्ड रखना गैरकानूनी है।
अगर आपके पास गलती से या किसी धोखाधड़ी की वजह से दो PAN बन गए हैं, तो सरकार आपको चेतावनी दे रही है 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि आप अभी चेक करें कि आपके नाम पर डुप्लिकेट PAN तो नहीं है, और अगर है तो उसे जल्दी से सरेंडर करें।
PAN-2.0 में डुप्लिकेट PAN कैसे पकड़ता है सिस्टम?
PAN-2.0 में कुछ खास फीचर्स शामिल हैं जो डुप्लिकेट PAN पकड़ने में मदद करते हैं:
QR कोड: PAN कार्ड में एक डायनामिक QR कोड होगा, जिससे टैक्स विभाग जल्दी स्कैन कर सकता है कि यह PAN वैलिड है या नहीं।
रियल-टाइम वेरिफिकेशन: PAN बनते समय आधार और अन्य डाटा को तुरंत चेक जाएगा ताकि दोबारा वही नाम-डिटेल्स न बनें।
डेटा एनालिटिक्स: सिस्टम पुराने और नए PAN से जुड़ी डुप्लिकेट रिक्वेस्ट्स की पहचान कर सकता है ताकि डुप्लिकेट को जल्दी बंद किया जाए।
अगर आपको लगता है कि आपके नाम पर दो PAN हैं, तो क्या करें?
सबसे पहले PAN स्टेटस चेक करें इसके लिए:
Step 1: इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर जाएं
Step 2: “PAN Status Check” ऑप्शन चुनें
Step 3: अपना PAN नंबर डालें और जांचें कि आपके नाम पर और PAN तो नहीं है
डुप्लिकेट PAN सरेंडर कैसे करें
अगर दो PAN मिलते हैं:
Step 1: NSDL / UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
Step 2: “PAN Change / Correction / Surrender” फॉर्म भरें (फॉर्म 49A)
Step 3: उस फॉर्म में लिखें कि कौन-सा PAN आप रखना चाहते हैं और कौन-सा सरेंडर करना है
Step 4: सरेंडर करने वाला PAN व सक्रिय PAN की कॉपी दें
Step 5: यदि जरूरी हो, तो एड्रेस व पहचान का डॉक्युमेंट भी एड करें
यदि आपने गलती से दूसरा PAN बनाया था (जैसे पुराना खो गया था), तो सरेंडर करते वक्त सही स्पष्टीकरण जुड़ लें। इससे जुर्माना माफ भी हो सकता है, क्योंकि यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी।
डुप्लिकेट PAN रखने पर जुर्माना कितने का हो सकता है?
यदि आपके नाम पर दो (या दो से अधिक) PAN हैं, तो Income Tax Act की धारा 272B के तहत आपका जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि सरकार के मुताबिक एक व्यक्ति को सिर्फ एक PAN ही होना चाहिए।

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Himani Guptaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




