
अगर आपके पास हैं दो Voter ID तो तुरंत करें एक कैंसिल, वरना होगी जेल और जुर्माना; घर बैठे ऐसे करें Cancel
संक्षेप: अगर आपके पास गलती से दो Voter ID कार्ड बन गए हैं, तो यह मज़ाक नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, दो वोटर आईडी रखना या दोनों का इस्तेमाल करना जुर्म है, जिसके लिए जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द डुप्लीकेट एंट्री को हटवाना जरूरी है।
Having Two Voter ID Cards is Crime, how to Delete One: भारत में वोटर ID कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नागरिक अधिकार का प्रतीक है। लेकिन कई बार पता बदलने या गलती से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर किसी व्यक्ति के नाम पर दो वोटर ID कार्ड बन जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि दो वोटर ID रखना कानूनन अपराध है। Representation of the People Act, 1950 के तहत एक व्यक्ति का नाम दो विधानसभा क्षेत्रों या एक ही क्षेत्र की दो जगहों पर दर्ज नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह धोखाधड़ी (Fraudulent Enrollment) माना जाता है, जिसके लिए सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
अच्छी बात ये है कि अब आप अपने डुप्लीकेट वोटर ID को घर बैठे ऑनलाइन ही डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर एक आसान प्रक्रिया दी गई है। आइए जानते हैं सज़ा क्या है और इसे हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है।
दो Voter ID कार्ड रखने पर क्या सज़ा है?
भारत के Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 (Section 31) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से दो वोटर ID कार्ड बनवाता है या दोनों का इस्तेमाल करता है, तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।
इसके अलावा, अगर आपने दोनों वोटर कार्ड का इस्तेमाल मतदान के दौरान किया, तो इसे फर्जी वोटिंग (Bogus Voting) माना जाएगा, जिसके तहत और कड़ी कार्रवाई हो सकती है यहां तक कि आपका वोटर रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास गलती से दो वोटर कार्ड बन गए हैं, तो बेहतर है कि तुरंत उनमें से एक को डिलीट करवा दें।
कैसे हटाएं Duplicate Voter ID ऑनलाइन
अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। आप कुछ मिनटों में डुप्लीकेट वोटर कार्ड डिलीट (Delete Duplicate Entry) कर सकते हैं।
Step 1: NVSP वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं।
Step 2: अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें
अगर आपका NVSP अकाउंट नहीं है, तो ईमेल या मोबाइल नंबर से साइनअप करें।
Step 3: Form 7 भरें
होमपेज पर “Deletion or Objection in Electoral Roll” विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको Form 7 भरना होगा।
Step 4: सही कारण चुनें
फॉर्म में कारण के रूप में “Duplicate voter ID issued mistakenly” लिखें।
Step 5: जरूरी डॉक्युमेंट अपलोड करें
अपनी वोटर ID की स्कैन कॉपी, आधार या अन्य पहचान प्रमाण अपलोड करें।
Step 6: सबमिट करें और ट्रैक करें
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgment Number मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
Step 7: Verification प्रक्रिया
चुनाव आयोग का Booth Level Officer (BLO) आपके आवेदन की जांच करेगा।
एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, Duplicate Entry Electoral Roll से हटा दी जाएगी।
ऑफलाइन तरीका (अगर ऑनलाइन मुश्किल लगे)
अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो अपने इलाके के Electoral Registration Officer (ERO) या Booth Level Officer (BLO) से मिलें। वहां भी Form 7 भरकर Duplicate Entry हटाई जा सकती है।

लेखक के बारे में
Himani Guptaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




