
आधार-PAN लिंक करने की लास्ट डेट खत्म, क्या आपका PAN कार्ड कर रहा है काम? ऐसे करें चेक
31 दिसंबर 2025 के बाद PAN-Aadhaar लिंक ना होने पर कई लोगों का पैन कार्ड Inoperative हो सकता है। आइए बताएं कि कैसे मिनटों में ऑनलाइन चेक करें कि आपका PAN कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं और जरूरत पड़ने पर उसे कैसे दोबारा ऐक्टिव करें।
साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन PAN कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। कई टैक्सपेयर्स यह सोच रहे हैं कि क्या सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 की PAN-Aadhaar लिंकिंग डेडलाइन आगे बढ़ा दी है या नहीं। सबसे पहले साफ कर दें कि अब तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी तरह की डेडलाइन एक्सटेंशन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने तय समय सीमा तक PAN और आधार को लिंक नहीं कराया, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से Inoperative हो सकता है।
ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका PAN कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं। अच्छी बात यह है कि आप यह स्टेटस घर बैठे, कुछ मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
PAN स्टेटस चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN स्टेटस चेक करने के लिए आसान ऑनलाइन सुविधा दी है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
Step 1:
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल की होमपेज पर जाएं।
Step 2:
होमपेज पर मौजूद 'Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3:
अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको ये जानकारी भरनी होगी:
- PAN नंबर
- पूरा नाम
- जन्मतिथि
- मोबाइल नंबर (जो आपके पास उपलब्ध हो)
पूरी जानकारी भरने के बाद Continue पर क्लिक करें।
Step 4:
आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आएगा। यह OTP डालकर Validate पर क्लिक करें। OTP वेरिफिकेशन सफल होते ही स्क्रीन पर आपके PAN कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा, यानी आपका PAN Active है या Inoperative।
जानना जरूरी है कि OTP सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड होता है और सही OTP डालने के लिए आपको 3 मौके मिलते हैं। स्क्रीन पर OTP की एक्सपायरी का टाइमर भी दिखता है। यह OTP एक्सपायर होने पर आप Resend OTP पर क्लिक कर नया OTP मंगवा सकते हैं।
अगर PAN Inoperative हो गया है तो क्या करें?
अगर आपने तय समय पर PAN और आधार को लिंक नहीं किया और आपका PAN Inoperative हो गया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं।
PAN को फिर से एक्टिव कैसे करें?
सबसे पहले आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और यह लेट फीस इनकम टैक्स पोर्टल के e-Pay Tax ऑप्शन से जमा की जा सकती है। अब फीस भरने के बाद PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें। फीस और लिंकिंग पूरी होने के बाद आमतौर पर 7 से 30 दिन में PAN का स्टेटस फिर से Active हो जाता है। हालांकि, इस दौरान ध्यान रखें कि जब तक PAN दोबारा एक्टिव नहीं होता, तब तक आपकी इनकम पर Higher TDS कट सकता है।

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Pranesh Tiwariलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




