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विदेशों में भी पद्मावती की रिलीज पर मंडराया खतरा, 28 को होगी सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट बॉलीवुड फिल्म पद्मावती के निर्माताओं को इसे एक दिसंबर को देश से बाहर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग करती याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम दिल्लीThu, 23 Nov 2017 01:27 PM
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भंसाली पर फैक्ट्स गलत तरीके से पेश करने का आरोप

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सुप्रीम कोर्ट बॉलीवुड फिल्म पद्मावती के निर्माताओं को इसे एक दिसंबर को देश से बाहर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग करती याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और  न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि वह मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'पद्मावती के निर्माताओं ने फिल्म के गानों और प्रोमो की रिलीज पर सेंसर बोर्ड की मंजूरी के संबंध में अदालत के समक्ष फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया। पीठ ने वकील एम एल शर्मा को बताया, 'हम लोग इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। आप (वकील) एक रिट याचिका दायर करें। शर्मा ने अपनी नई याचिका पर तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया था।

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आगे की स्लाइड में जानें याचिका से जुड़ी पूरी कहानी... 

फिल्म को अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है

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शर्मा ने आरोप लगाया है कि अगर भारत के बाहर फिल्म की रिलीज की मंजूरी दी जाती है तो इससे सामाजिक सद्भाव को आघात पहुंचेगा। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से फिल्म के गानों और प्रोमो को मंजूरी मिलने के बारे में कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की भी मांग की।
 
इससे पहले शीर्ष अदालत ने फिल्म से कुछ कथित आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने माना था कि सीबीएफसी ने अब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है और शीर्ष अदालत किसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से रोक नहीं सकती है।

ब्रिटीश सेंसर बोर्ड ने दी मंजूरी

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बता दें कि शर्मा ने फिल्म में रानी पद्मावती के कथित चरित्र हनन से संबद्ध सभी सीन्स को इसकी रिलीज से पहले हटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। बता दें कि फिल्म को ब्रिटीश सेंसर बोर्ड ने बिना किसी सिंगल कट के यू. के. में 1 दिसंबर को रिलीद करने की मंजूरी दे दी है। और इसी का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 

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