शिल्पा शेट्टी और शमिता को धोखाधड़ी के मामले में राहत, मां के खिलाफ जारी रहेगी कार्यवाही
शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को कोर्ट से राहत मिल गई है। 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले दोनों बहनों और उनकी मां के खिलाफ समन जारी किया गया था। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।

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शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले दोनों बहनों और उनकी मां सुनंदा के खिलाफ समन जारी किया गया था। दिंडोशी सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि उनकी मां के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। तीनों के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी। आरोप था कि 2015 में शिल्पा के पिता को उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की थी। यह बात तीनों को पता थी। शिल्पा के पिता की मौत के बाद उन्होंने उनका उधार चुकाने से मना कर दिया।
क्या है पूरा मामला
परहाद आमरा नाम के ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक ने 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उनका दावा था कि उन्होंने शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी को 2015 में 15 लाख रुपए दिए थे। जनवरी 2017 तक उन्हें उधार चुकाना था। उनका कहना था कि सुरेंद्र शेट्टी ने अपने परिवार को इस लोन के बारे में बताया। वह लोन चुका पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बिजनेसमैन का कहना है कि शिल्पा, शमिता और उनकी मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया।
शेट्टी परिवार ने दी थी चुनौती
बीते साल अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिल्पा, शमिता और सुनंदा को समन जारी किया। शेट्टी परिवार ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। जज ने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं हैं जिससे यह साबित नहीं होता है कि शिल्पा और शमिता कंपनी में पार्टनर थे जबकि सुरेंद्र और सुनंदा पार्टनर थे।
दिंडोशी सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के शिल्पा और शमिता के खिलाफ समन जारी करने के आदेश को रद्द कर रिया। हालांकि सुनंदा के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।