Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Payal Ghosh takes a jibe at friend Irfan Pathan over silence on Anurag Kashyap Expect him to talk about it

पायल घोष का दावा, अनुराग कश्यप के बारे में इरफान पठान को बताया था

एक्ट्रेस पायल घोष ने हाल ही में बताया कि उन्होंने इरफान पठान को अनुराग कश्यप वाले विवाद के बारे में बताया था। पायल ने ट्वीट किया, 'मैंने इरफान पठान को रेप वाली बात नहीं बताई थी। लेकिन अनुराग के...

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 19 Oct 2020 09:46 AM
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एक्ट्रेस पायल घोष ने हाल ही में बताया कि उन्होंने इरफान पठान को अनुराग कश्यप वाले विवाद के बारे में बताया था। पायल ने ट्वीट किया, 'मैंने इरफान पठान को रेप वाली बात नहीं बताई थी। लेकिन अनुराग के साथ मेरी बातचीत के बारे में सब बताया था। उन्हें सब पता है, लेकिन अभी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं।'

पायल ने दूसरा ट्वीट किया, 'इरफान पठान को टैग करने का मतलब यह नहीं है कि मुझे उनमें इंट्रेस्ट है। मैंने उन्हें अनुराग के बारे में सब बताया था तो मुझे विश्वास है कि वह सब बताएंगे जो भी मैंने कहा था।'

2014 के एक किस्से को याद करते हुए पायल कहती हैं, '2014 में होली से एक दिन पहले अनुराग कश्यप ने मुझे मैसेज किया था। वह चाहते थे कि मैं उनके पास आऊं। उस समय इरफान मेरे घर पर ही थे। उनके सामने ही मैसेज आया था लेकिन मैंने इरफान को कहा था कि मैं विनीत जैन के घर जा रही हूं, अनुराग के नहीं। उम्मीद करती हूं उन्हें यह याद होगा।'

 

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

पीएम मोदी से मांगी थी मदद

पायल घोष ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। पायल ने पीएमओ, पीएम मोदी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को टैग करते हुए ट्वीट किया था। पायल ने लिखा था, 'ये माफिया गैंग मुझे मार डालेंगे सर और मेरी मौत को आत्महत्या या कुछ और बता डालेंगे।'

इससे पहले पायल ने अपने लिए Y-सिक्योरिटी की डिमांड की थी। उस वक्त पायल ने कहा था कि जबसे उन्होंने अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी तभी से उन्हें और उनके वकील की जान को खतरा है।

बता दें कि पायल ने अनुराग पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (I) (बलात्कार), 354 (महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल देना), 341 (गलत संयम) और 342 (गलत तरीके से प्रताड़ना) के तहत आरोप लगाया गया है।  

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