Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Mithun Chakraborty wife Yogeeta Bali and son Mahaakshay accused of rape FIR registered at Oshiwara Police Station

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय और पत्नी पर लगा रेप और गर्भपात का आरोप, FIR दर्ज

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने महाक्षय पर दुष्कर्म, जबरदस्ती...

Kamta Prasad लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीSat, 17 Oct 2020 02:00 PM
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने महाक्षय पर दुष्कर्म, जबरदस्ती गर्भपात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं, महिला ने योगिता बाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह महाक्षय चक्रवर्ती के साथ 2015 से लेकर 2018 तक रिलेशनशिप में थीं। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि मुझसे शादी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक बार वह अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में स्थित महाक्षय के प्लैट को देखने के लिए गई थीं, जिसे उन्होंने साल 2015 में खरीदा था। जब वह वहां गईं तो महाक्षय ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दी और उनके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया।

— ANI (@ANI) October 17, 2020

उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह प्रेग्नेंट हो गई थीं। महाक्षय ने उनसे गर्भपात कराने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने उन्हें पिल्स भी दिए। वह अक्सर महाक्षय से शादी के बारे में पूछा करती थीं, लेकिन जनवरी, 2018 में उन्होंने कहा कि वह उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पीड़िता ने कहा कि जब उन्होंने महाक्षय को कॉल किया था तो उनकी मां योगिता बाली ने उन्हें धमकी दी थी।

इसके बाद शिकायतकर्ता अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए दिल्ली चली गईं। उन्होंने महाक्षय और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ बेगमपुर पुलिस स्टेशन में जून, 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 313 और अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया था। यह जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। बाद में दिल्ली की एक कोर्ट ने इस केस में महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी थी। 

अधिकारी ने आगे बताया कि मार्च, 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला से उस जगह शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, जहां पर यह घटना हुई थी। इसके बाद महिला ने इस साल जुलाई में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (n), 328, 417, 506 और  34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

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