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डायरेक्टर रितु रुहिल को डॉक्यूमेंटरी फिल्म 'चीरहरण' के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) को निर्देश दिया है कि वह फिल्म निर्माता रितु रुहिल की नई अपील पर फिर से सुनवाई करे। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म...

Radha Sharma sharma लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 23 Jan 2020 01:35 PM
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) को निर्देश दिया है कि वह फिल्म निर्माता रितु रुहिल की नई अपील पर फिर से सुनवाई करे। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने रुहिल को हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने को कहा था ताकि उनकी डॉक्यूमेंटरी फिल्म 'चीरहरण' को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जा सके।

डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'चीरहरण' वर्ष 2016 में आरक्षण को लेकर हरियाणा में हुए जाट आंदोलन पर बनी है। रुहिल के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया था और इसमें 31 लोगों की जान चली गई थी।

वकील अंकिता सिंघानिया के माध्यम से दायर उनकी याचिका ने कहा गया है कि फिल्म में जाट आंदोलन के दर्द को फिल्माने की कोशिश की गई है। इस फिल्म को अन्य देशो में सराहा गया है हालांकि भारत में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया। साल 2017 को रुहिल ने फिल्म रिलीज करने के लिए लिए सेंसर प्रमाणन के लिए आवेदन किया था। लेकिन एक सप्ताह बाद सीबीएफसी ने उन्हें सूचित किया कि यह फिल्म को जांच समिति द्वारा देखा गया था और कुछ कटौतियों के साथ फिल्म रिलीज करने की बात कही थी। 

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