
दिव्यांगों पर भद्दे कमेंट करना रैना को पड़ा भारी, SC का आदेश, अब करना होगा ये काम
समय ने कुछ दिनों पहले दिव्यांगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। हालांकि, समय ने बाद में अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए उन्हें सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया।
फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर समय रैना को हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। समय अपनी कॉमेडी से कहीं ज्यादा अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से समय विवादों में घिर गए हैं। इस बार दिव्यांगों का मजाक उड़ाना समय पर भारी पड़ गया है। समय ने कुछ दिनों पहले दिव्यांगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। हालांकि, समय ने बाद में अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए उन्हें सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया
दरअसल, समय रैना ने कुछ दिनों पहले दिव्यांगों का मजाक उड़ाते उड़ाया, जिसका वीडियो वायरल होते ही काफी बवाल मचा। ऐसे में भले ही समय ने अपनी इस गलती को लेकर भले ही समय ने माफी मांग ली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया और वडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करने का आदेश दिया था। वहीं, अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समय रैना समेत चार और कॉमेडियन्स को आदेश दिया है कि वो महीने में कम से कम दो बार दिव्यांगों के लिए फंडरेजिंग इवेंट करें। ताकि उससे आने वाले पैसों से दिव्यांगों के साथ-साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से पीड़ित लोगों का भी इलाज किया जा सके।
उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले...
वहीं, बार एंड बेंच' के अनुसार, यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट्स होंगे। यह एक सामाजिक बोझ है जो हम आप (कॉमेडियन) पर डाल रहे हैं, सज़ा का बोझ नहीं। आप सभी समाज में अच्छी जगह वाले लोग हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।'

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Priti Kushwahaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




