
अक्षय कुमार को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में मिली अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश
संक्षेप: अक्षय कुमार ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की प्रोटेक्शन की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसका एआई और डीपफेक का यूज करके गलत काम किया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई एक्टर्स के डीपफेक वीडियो और इमेज वायरल होते रहते हैं, जिसमें ऐसे दावे किए जाते हैं, जो उन्होंने नहीं कहा होता है। ऐसे ही एक मामले में एक्टर अक्षय कुमार को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अक्षय के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित करते हुए डीपफेक के मामले को सच में खतरनाक बताया।
क्या दिया कोर्ट ने आदेश
हाई कोर्ट ने कहा, ‘इमेज और वीडियो दोनों के मामले में, मॉर्फिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड और धोखा देने वाली है कि यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि वे अक्षय कुमार की असली इमेज/वीडियो नहीं हैं।’ अक्षय ने कई वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया था, जो बिना किसी अधिकार के उनकी तस्वीरों, वीडियो और नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक एप्लीकेशन में, एक्टर ने ऐसे सभी कंटेंट को हटाने और भविष्य में इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एक्टर का डीपफेक वीडियो, जिसमें वह भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ऋषि वाल्मीकि के बारे में कहते हुए दिखाए जा रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। ऑर्डर में कहा गया, ‘ऐसे कंटेंट के फैलने से जो नतीजे हो सकते हैं, वे वाकई बहुत गलत है।’
अक्षय को है अधिकार
कोर्ट ने यह भी कहा कि एक मशहूर एक्टर होने के नाते, अक्षय को अपनी पर्सनैलिटी पर अधिकार है, जिसमें उनका नाम, स्क्रीन नेम, इमेज, आवाज, टोन और परफॉर्मेंस शामिल है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम सुरक्षा देने और लोगों को एक्टर की पर्सनैलिटी के अधिकारों का उल्लंघन करने और या बिना इजाजत उनका गलत इस्तेमाल करने से रोकने का मामला बनता है।
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सभी कंटेंट हटाने का आदेश दिया और भविष्य में भी ऐसे किसी कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। एक्टर ने अपनी याचिका में डीपफेक वीडियो के बढ़ते मामलों के बीच अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे कंटेंट्स ने न सिर्फ उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके नतीजे भी गंभीर हुए हैं।

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