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मंदसौर गैंगरेप : बच्ची से हैवानियत करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

मध्यप्रदेश में मंदसौर की विशेष अदालत ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को आज मृत्युदंड की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, अदालत...

मंदसौर गैंगरेप के अरोपी को फांसी की सजा से पहले सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाती पुलिस
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एजेंसी,मंदसौरTue, 21 Aug 2018 04:42 PM
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मध्यप्रदेश में मंदसौर की विशेष अदालत ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को आज मृत्युदंड की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, अदालत ने मामले में दोनों युवकों को बलात्कार का दोषी पाया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में था। कोर्ट ने दो महीने के भीतर ही दो युवकों को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची की बलात्कार करने वाले आरोपियों की पहचान इरफान और आसिफ के रूप में हुई थी।

क्या था पूरा मामला
मंदसौर में बच्ची 26 जून की शाम स्कूल की छुट्टी के बाद लापता हो गयी थी। वह 27 जून को स्कूल के पास की झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली थी। मंदसौर पुलिस ने मामले में इरफान मेव उर्फ भय्यू (20) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि मंदसौर के कोतवाली थाने में उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। बच्ची से बलात्कार के मांमले में मंदसौर-नीमच क्षेत्र में लोगों का आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया था। लोगों की मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए।


बच्ची से की गई थी हैवानियत-
घटना के बाद बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि यौन हमलावरों ने बच्ची के सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसके साथ ही, उसके नाजुक अंगों को भीषण चोट पहुंचायी थी जिसे मेडिकल जुबान में "फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर" कहते हैं।
 

 

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