पड़ोसी महिला के साथ बलात्कार के मामले में सात साल की जेल
महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायधीश कविता डी शिरभते ने बबलू लखन साहा को...
महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
जिला न्यायधीश कविता डी शिरभते ने बबलू लखन साहा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 385 (फिरौती) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया और नौ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने कहा कि साहा ने 13 दिसंबर 2013 को पड़ोस में रहने वाली महिला को अपने घर बुलाया और किचन में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे धमकी भी दी। महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी।
मोरे ने कहा कि इसके बाद साहा महिला से संबंध बनाने की मांग करने लगा। उसने महिला से दो लाख रुपये मांगे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी।