अभिषेक पोरेल को झटका, रेप केस में जमानत अर्जी खारिज; 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अभिषेक पोरेल के शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Abishek Porel
क्रिकेटर अभिषेक पोरेल

क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को शुक्रवार को चिनसुरा कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर एक छात्रा ने शादी का वादा करके कथित तौर पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पोरेल को मोगरा पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले के दम दम स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें इस मामले में पहली बार 11 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में पोरेल की गिरफ्तारी का निर्देश देने के साथ ही शिकायतकर्ता की तस्वीरों के प्रसार को रोकने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया था।

मेडिकल छात्रा ने दर्ज कराई शिकायत

कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से 'रिलेशनशिप' में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने एक साथ विदेश यात्रा की थी लेकिन पोरेल ने बाद में अपने रिश्ते से इनकार कर दिया जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल

जून की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और टीमें चंदननगर में पोरेल के आवास पर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले। महिला ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को 20 जुलाई को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। क्रिकेटर पर बलात्कार के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं। पोरेल ने पहले आरोपों से इनकार किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने पोरेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पोरेल के एक मित्र को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज पोरेल 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ीं, रेप केस में जमानत अर्जी खारिज